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आरोप सिद्ध होने पर दस साल की सजा*

 मऊरानीपुर(झांसी) समथर पुलिस ने अवैध रूप से चरस और कारतूस सहित तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार युवक के खिलाफ जो चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल में की थी उस पर दोनो पछ की ओर से चली लंबी बहस के बाद अभियोजन पच्छ की दलील से आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने युवक को साश्रम दस वर्ष की सजा व एक लाख रूपया जुर्माना का फैसला सुनाया।विशेष लोक अभियोजक एन डी पी एस नोडल अधिकारी दीपक तिवारी ने बताया कि गत 9 जुलाई 2012 को समथर पुलिस ने छिवरा तिराहे के पास से ग्राम केलिया जालौन निवासी राम कुमार बरार को 100 ग्राम चरस व 315 बोर के तमंचा दो कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। व आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल किया था।उक्त मामले में अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस कछ संख्या 5 आनंद प्रकाश ने उक्त मामले में अभियोजन की ओर से दीपक तिवारी की दलील व तर्क से आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रामकुमार को दस साल की श्रम सहित सजा व एक लाख रूपया देने की सजा सुनाई
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